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पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य हुआ मोबाइल रखना

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बिना मोबाइल नम्बर के आवेदन नहीं होंगे स्वीकृत
पूरनपुर-पीलीभीत । पेंशन धारकों के लिए मार्च से मोबाइल नम्बर अनिवार्य हो गया है, फार्म पर बिना मोबाइल नम्बर के स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक फार्म पर एक मोबाइल नम्बर नीति पर काम होगा।

प्रदेश सरकार निराश्रित महिला, दिव्यांगजन व वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दे रही है, इसके साथ ही पूर्व में एक फार्म पर लगाए जा रहे अलग-अलग नम्बरों को बदलकर एक फार्म पर सिर्फ एक ही मोबाइल नम्बर अंकित करने की व्यवस्था लागू की गई है। मार्च से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। पेंशन धारक फार्म पर मोबाइल नम्बर समेत आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही जिन पेंशन धारकों के फार्म पर मोबाइल नम्बर नहीं है वह फार्म सममिट नहीं किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में पेंशन धारक को पात्रता के लिए आय रूपये 56460 होनी अनिवार्य है, गांव में रूपये 46080 से कम आय वालों को ही पेंशन दी जा सकेगी। जिनकी आय इससे अधिक है उनकों पेंशन का लाभ नहीं मिलेंगा।

नए फार्म आवेदन करने के लिए प्रपत्र
पेंशन धारकों को नए फार्म ओवदन करने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता की पासबुक, पहचान पत्र, एक फोटो व मोबाइल नम्बर की अवाश्यकता हैं। पेंशन धारक इन प्रपत्रों से फार्म को भरकर ऑनलाइन आवदेन कर सकता है। इसके साथ ही नम्बर का होना अनिवार्य होगा और बिना ओटीपी पेंशन फार्म स्वीकृत नहीं होंगे।

पूरनपुर ब्लाक में पेंशन धारकों पर एक नजर
पूरनपुर ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले हजारों लाभांर्थियों को पेंशन मिल रही हैं, 189 ग्राम पंचायतों में 22 हजार महिला-पुरूष वृद्धावस्था पा रहे हैं और 6749 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही हैं। दिव्यांगजन व कुष्ठावस्था के लाभांर्थियों की संख्या 3898 हैं। इनमें से सैकड़ो लोग वह हैं जो बिना मोबाईल नंबर वाले लाभांर्थी हैं। अब पुराने पेंशन धारकों को भी मोबाईल नम्बर अंकित कराना होगा।

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